कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, कोर्ट ने 22 जनवरी तक भेजा जेल, जानें क्या है मामला

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, कोर्ट ने 22 जनवरी तक भेजा जेल, जानें क्या है मामला

जांजगीर चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में 42.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को चांपा थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जहां आज 9 जनवरी 2026 को विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने सीजेएम न्यायालय में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 जनवरी तक रिमांड पर भेजा।

बता दें कि, यह घटना 2015 से 2020 के बीच की है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर थे।  उन पर किसान राजकुमार शर्मा से किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 42.78 लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया था।

 वहीं उनके अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलीभगत का दावा किया गया। चांपा थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ। एसपी विजय पाण्डेय के निर्देश पर विशेष टीम ने जांच की।